How to Aadhar and Pancard link। अपने आधार को पैनकार्ड को कैसे लिंक करें, सम्पूर्ण जानकारी- 2023

अपने आधार को, पैनकार्ड कैसे लिंक करें(How to Aadhar and pancard link)

अपने आधारकार्ड को पैनकार्ड से कैसे लिंक (How to Aadhar and Pancard link) करें,यह सवाल हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जिनके पास ये दोनों कार्ड मौजूद है, लेकिन कुछ समय बाद आपके पैनकार्ड का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पैनकार्ड कैंसिल कर दिया जायेगा यदि आपने समय रहते इन्हें लिंक नही किया।

How to Aadhar and Pancard link। अपने आधार को पैनकार्ड को कैसे लिंक करें, सम्पूर्ण जानकारी
How to Aadhar and pancard link

भारत सरकार तथा आयकर विभाग द्वारा समय समय पर बार बार इस मुद्दे पर जन्ता का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन बार बार के आवाहन के पश्चात भी धारको ने इसे लिंक नही किया, इसलिए वर्तमान में आयकर विभाग दूारा इसे लिंक करने पर 1000 रू. का अर्थदंड भी तय कर दिया है, यदि धारको द्वारा अपना आधार, पैनकार्ड से लिंक नहीं किया गया तो इसे भविष्य में बढाया भी जा सकता है । इसलिए आपको निन्मलिखित स्टैप्स को फॉलो करके इसे आसानी से लिंक (Aadhar and Pancard link) करने कि सलाह दी जाती है-

स्टैप 1: भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं(अर्थात सर्वप्रथम आप, अपने वेब ब्राउज़र खोलें और भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं)

स्टैप 2: “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें

अब आप “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें ।स्क्रीन पृष्ट के बाईं ओर, आपको “क्विक लिंक्स” दिखाई देगा। अब “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टैप 3: आगे बढ़ने के लिए “यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें

आगे बढ़ने के लिए “यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।”लिंक आधार” पेज पर, आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए “यहां दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

स्टैप 4:अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करे

अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें (अगले पेज पर, संबंधित क्षेत्रों में अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।)
पैन कार्ड नंबर भारत में करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक अद्वितीय 10-वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, अब इसे दर्ज करें।
आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारतीय निवासियों को जारी की गई 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, अब इसे दर्ज करे।

स्टैप 5:यदि आपके आधार कार्ड पर केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है तो बॉक्स पर टिक करें

यदि आपके आधार कार्ड पर केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है तो बॉक्स पर टिक करें। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लिंक करने की प्रक्रिया सटीक और त्रुटि रहित हो

स्टैप 6: अपना कैप्चा कोड दर्ज करें

कैप्चा कोड दर्ज करें (सुरक्षा उद्देश्यों के मानको के लिए नामित क्षेत्र में पृष्ठ पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें),यह कदम सुनिश्चित करता है कि लिंकिंग प्रक्रिया किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों से सुरक्षित और सुरक्षित है।

स्टैप 7: “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें

“लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें (दर्ज किए गए विवरणों की पुष्टि करने के बाद, पृष्ठ के निचले भाग में “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें),यह कदम आपके आधार और पैन कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है।

स्टैप 8: आधार और पैन कार्ड के सफल लिंकिंग का पुष्टिकरण संदेश

आधार और पैन कार्ड के सफल लिंकिंग का पुष्टिकरण संदेश। आधार और पैन कार्ड के सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद, इसकी पुष्टि करने वाला एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा। यह चरण पुष्टि करता है कि आपका आधार और पैन कार्ड सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

भारत में करदाताओं के लिए आधार और पैन कार्ड को जोड़ना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उपरोक्त चरणों का पालन करके, आप अपने आधार और पैन कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं और आयकर विभाग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं।


नोट: यदि आपको अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक(Aadhar and pancard link) करते समय कोई समस्या या त्रुटि आती है, तो आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या सहायता के लिए ईमेल के माध्यम से उनसे संपर्क करना आसान होगा, निश्चित ही कुछ समय के उपरान्त आपकी समस्या को समझते हुए, आपके आधार को पैनकार्ड से लिंक करने में सहायता प्रदान कि जायेगी।

आधारकार्ड, पैनकार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट क्या है (Aadhar and Pancard link last date)

आधारकार्ड, पैनकार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट क्या है (Aadhar and pancard link last date)-

इस बार आयकर विभाग ने कार्ड धारको को चेतावनी देते हुए, आधारकार्ड व पैनकार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथी 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 तय कर दी है, ओर यदि 30 जून 2023 की समय अवधि के अंतर्गत धारको ने आधार को पैनकार्ड से लिंक नहीं किया तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अलावा यदि धारक 30 जून, 2023 कि अवधि के बाद आधार, पैनकार्ड लिंंक करते है तो उन्हेें अतिरिक्त शुल्क भी देय होगा।

वैसे तो, भारत के आयकर विभाग द्वारा आधार और पैन कार्ड को लिंक(Aadhar and Pancard link) करने की समय सीमा को पूर्व में कई बार बढ़ाया गया है। इससे पहले आयकर विभाग ने 30 जून, 2020 तक का समय दिया था, इसके बाद जून 2021 को अंतिम तिथी आयकर विभाग द्वारा तय कि गई। इसके बाद इस समय सीमा को बढाकर 30 जून, 2021 कर दिया गया था और इसके बाद भी इसे समय- समय पर कई बार बढाया गया है।

हालांकि, यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि आयकर विभाग भविष्य में अपने धारको पर कार्यवाही करते हुए विभागीय कार्यवाही कर सकता है अतः भारत में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा के संबंध में आयकर विभाग द्वारा किए गए किसी भी अपडेट या घोषणा पर कड़ी नजर रखें। किसी भी संभावित दंड या कानूनी मुद्दों से बचने के लिए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना हमेशा बेहतर होता है।

आधार और पैन कार्ड को लिंक(Aadhar and Pancard link) करना एक सरल प्रक्रिया है जिसे ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। दो दस्तावेज़ों को लिंक करने में विफल रहने पर दंड और कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जटिलता से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की सलाह दी जाती है।

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आधारकार्ड, पैनकार्ड को लिंक ना करने के नुकसान-(Disadvantages of not linking Aadhaar card, PAN card-)

यदि आप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक(Aadhar and pancard link) करने में विफल रहते हैं, तो आपको कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं:-

जुर्माना: यदि तय समय सीमा के अन्दर आपने इस लिक नही कराया तो, आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है।

आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जायेगा:– यदि आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है। आयकर विभाग आपके पैन कार्ड को “निष्क्रिय” के रूप में चिह्नित कर सकता है यदि यह आधार से जुड़ा नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप इसे किसी भी वित्तीय लेनदेन या आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे।

वित्तीय लाभों का नुकसान:- यदि आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आप सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय लाभों, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी, छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं तक पहुंच खो सकते हैं।

आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई:– यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक न होने के कारण “निष्क्रिय” के रूप में चिह्नित है, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इससे अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने और करों का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।

अन्य कानूनी मुद्दे: आधार और पैन कार्ड को न जोड़ने से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा चलाने सहित कानूनी मुद्दे हो सकते हैं, जिसे दंड, कारावास तक भी बढाया जा सकता है।

इसलिए, संभावित दंड, कानूनी मुद्दों, या वित्तीय लाभों के नुकसान से बचने के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना महत्वपूर्ण है।

किस-किसे आधार, पैनकार्ड लिंक कराने कि आवश्यक्ता नहीं हैं-(For which Aadhaar, PAN card linking is not necessary-)

Aadhar and Pancard link full information

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनके पास पैन कार्ड है, इसे अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। हालाँकि, व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से छूट प्राप्त है। इसमे शामिल है:

अनिवासी भारतीय (एनआरआई): एनआरआई जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं: ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति: 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है।

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले व्यक्तियों: असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले व्यक्तियों को अगली सूचना तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है।

कुछ विकलांग या चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्ति: कुछ विकलांग या चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्ति जो उन्हें अपनी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होने से रोकते हैं, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से छूट प्राप्त है, फिर भी उनके पास दोनों दस्तावेज होने और विभिन्न वित्तीय लेनदेन और अन्य उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता है।

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